ITR File Deadline: टैक्सपेयर्स को सरकार ने दी राहत, ITR फाइल करने की बढ़ी डेडलाइन
ITR File Deadline: दिवाली से पहले भारतीय व्यापारियों के लिए खुशखबरी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कॉरपोरेट्स के लिए आकलन वर्ष (AY) 2024-2025 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, अब कॉरपोरेट्स के पास आयकर दाखिल करने के लिए 31 अक्टूबर, 2024 की प्रारंभिक समय सीमा के बजाय 15 नवंबर, 2024 तक का समय है। आइए देखें कि विनियमन इस बारे में क्या कहता है और इससे क्या लाभ होंगे।
सरकार ने क्या कहा?
प्रशासन के अनुसार, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 की उप-धारा (1) के अंतर्गत आने वाले करदाता इस विस्तार के लिए पात्र हैं। उल्लेखनीय है कि यह विस्तार सरकार द्वारा कर ऑडिट रिपोर्ट (Audit Report) जमा करने की मूल 30 सितंबर, 2024 की समय सीमा को बढ़ाकर 7 अक्टूबर, 2024 करने के निर्णय के बाद किया गया है।
क्या हैं नियम?
आपको बता दें कि, आयकर अधिनियम के तहत कुछ करदाताओं को आयकर ऑडिट पूरा करवाना होता है और आकलन वर्ष के 30 सितंबर तक परिणाम प्रस्तुत करना होता है। नांगिया एंडरसन एलएलपी के टैक्स पार्टनर (Tax Partner) संदीप झुनझुनवाला ने मीडिया को बताया कि अतिरिक्त आयकर फॉर्म, जैसे कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और फॉर्म 3CEB और 10DA में ट्रांसफर प्राइसिंग सर्टिफिकेशन, इस विस्तार के दायरे में नहीं आएंगे; इसके बजाय, इन फॉर्म की समय सीमा 31 अक्टूबर, 2024 है।
क्या होगा फायदा?
AMRG & Associates के सीनियर पार्टनर रजत मोहन के अनुसार, AY 2024-2025 के लिए आयकर रिटर्न जमा करने की समय सीमा बढ़ाने के CBDT के फैसले का आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार, सरकार के इस कदम से व्यवसायियों पर छुट्टियों के मौसम में अपना ITR दाखिल करने का बोझ कम होगा। व्यवसायियों को भी सरकार से ऐसा ही करने की उम्मीद थी। क्योंकि अगर सरकार समय सीमा नहीं बढ़ाती तो कंपनी की जांच के अलावा आयकर रिटर्न जमा करने का तनाव भी बढ़ जाता।