Jaiprakash Associates Share: पिछले पांच दिन में 21% चढ़ा यह शेयर, निवेशकों में खरीदने की मची लूट
Jaiprakash Associates Share: जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (JAL) की दिवालिया प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। निगम के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) शुरू करने के एनसीएलटी के फैसले को न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने बरकरार रखा।आपको बता दें कि कंपनी के शेयर आज 5 फीसदी बढ़कर 7.57 रुपये पर पहुंच गए। पिछले पांच दिनों में इस शेयर में 21 फीसदी की तेजी आई है।
सिर्फ एक महीने में ही 22 फीसदी की तेजी
हालांकि, लंबी अवधि में इसमें काफी नुकसान भी हुआ है। 2008 में इस शेयर की कीमत करीब 300 रुपये थी। दूसरे शब्दों में कहें तो तब से अब तक इसमें 97 फीसदी की गिरावट आई है। इस बीच, एक साल में यह शेयर 60 फीसदी और इस साल अब तक 65 फीसदी गिरा है।
Jaiprakash Associates की क्या है खासियत?
अपील पैनल ने कहा, “सभी मुद्दों पर विचार करने के बाद हमारा मानना है कि एनसीएलटी के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।” निर्देश को जोर-शोर से बोला गया है। अभी तक विशिष्ट आदेश जारी नहीं किया गया है। 3 जून, 2024 को अपने फैसले में, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (Law Appellate Tribunal) की इलाहाबाद पीठ ने आदेश दिया कि जेएएल को 2016 के दिवालियापन और दिवालियापन संहिता के तहत कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के अधीन होना चाहिए। इसके साथ ही भुवन मदान को समाधान पेशेवर (RP) भी नामित किया गया।
दिवालियापन और दिवालियापन संहिता (IBC) की धारा 7 के तहत, आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) ने जेएएल के खिलाफ दिवालियापन का मामला दायर किया है, जिसमें 16,000 करोड़ रुपये से अधिक की चूक का आरोप है। इसके अलावा, देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने जेएएल के खिलाफ एनसीएलटी में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें 15 सितंबर, 2022 तक 6,893.15 करोड़ रुपये का कुल डिफॉल्ट करने का आरोप लगाया गया है। कर्ज में डूबे जेपी समूह के मुख्य व्यवसाय जेएएल को अगस्त 2017 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 26 प्रमुख डिफॉल्टरों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया था, जिन्होंने दिवालियापन प्रक्रिया शुरू करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों से ऋण प्राप्त किया था।