ITR : आईटीआर दाखिल करने के बाद अगर आपको आयकर विभाग से कोई सूचना मिलती है, तो क्या करना होगा…
ITR : आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। इस साल देश में करीब 7.28 करोड़ लोगों ने अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किया। ऐसा लगता है कि बहुत सारे करदाता अभी रिटर्न का इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल, आयकर विभाग इस बीच बड़ी संख्या में लोगों को पत्र भी भेजेगा। आयकर विभाग उन करदाताओं को नोटिस भेजता है जो गलत जानकारी के साथ रिटर्न दाखिल करते हैं। इन करदाताओं को आयकर विभाग (Income tax department) से ईमेल के जरिए सूचना मिलती है। सूचना कई कारणों से भेजी जा सकती है, जिसमें समय पर आईटीआर दाखिल न करना, आय रोकना, कर चोरी करना, गलत फॉर्म चुनना आदि शामिल हैं। हमें बताएं कि अगर आपको आयकर विभाग से कोई सूचना मिलती है तो आपको क्या करना चाहिए।
आयकर विभाग की अधिसूचना: समझें, प्रतिक्रिया दें
सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आयकर विभाग से अधिसूचना मिलने के बाद, इसकी सावधानीपूर्वक समीक्षा की जानी चाहिए। जब आपको अधिसूचना मिले, तो घबराएं नहीं। आयकर अधिनियम, 1961 के कई भागों के तहत, करदाताओं को आयकर विभाग से अधिसूचनाएँ मिलती हैं। हर तरह की अधिसूचना का एक अलग उद्देश्य होता है। आयकर विभाग अधिसूचना में करदाताओं से और जानकारी माँग रहा है। कर रिटर्न में त्रुटियों को हाइलाइट किया जाता है, और बकाया कर के बारे में भी पूछा जाता है। अगर आपने कोई गलती नहीं की है, तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको आयकर विभाग की अधिसूचना का सही तरीके से जवाब देना चाहिए। अगर आयकर विभाग आपके जवाब से संतुष्ट है, तो वह जाँच पूरी कर लेगा। अगर नहीं, तो आपको कर जमा करना होगा।
आयकर अधिसूचना: सतर्क रहें, ठगी से बचें
आयकर विभाग की अधिसूचना में नाम, पैन नंबर और मूल्यांकन वर्ष सहित सभी जानकारी सत्यापित करें। सत्यापित करें कि आयकर अधिसूचना आपकी कर फाइलिंग के बारे में है और यह आपको संबोधित है। ऑनलाइन फाइलिंग सिस्टम (Filing System) का उपयोग करके आयकर प्राधिकरण की अधिसूचना, आदेश या पत्र की प्रामाणिकता सत्यापित करें। आयकर ई-फाइलिंग साइट पर ‘त्वरित लिंक’ के अंतर्गत ‘आईटीडी (ITD) द्वारा जारी नोटिस/आदेश को प्रमाणित करें’ पर क्लिक करें। इसके बाद, अधिसूचना का जवाब दें। आयकर अधिसूचनाएं इन दिनों उपभोक्ताओं को धोखा देने के लिए साइबर अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक आम उपकरण है।