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SEBI ने Reliance Securities पर लगाया 9 लाख रुपये का जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला…

Sebi Action on Reliance Securities: शेयर बाजार नियामक SEBI ने शुक्रवार को रिलायंस सिक्योरिटीज पर स्टॉक ब्रोकर और बाजार नियमन दोनों का उल्लंघन करने के लिए 9 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। नियामक और स्टॉक एक्सचेंजों, एनएसई और बीएसई द्वारा सेबी-पंजीकृत स्टॉक ब्रोकर रिलायंस सिक्योरिटीज लिमिटेड (RSL) के अधिकृत व्यक्तियों के खातों, रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की व्यापक ऑनसाइट जांच के बाद, यह आदेश जारी किया गया।

Sebi Action on Reliance Securities
Sebi Action on Reliance Securities

क्या है पूरा मामला?

जांच का उद्देश्य यह देखना था कि क्या RSL NSEIL पूंजी बाजार कानूनों, स्टॉक ब्रोकर नियमों और NSE वायदा और विकल्प व्यापार मानकों की आवश्यकताओं का पालन कर रहा है। निरीक्षण अप्रैल 2022 और दिसंबर 2023 के बीच हुआ।

23 अगस्त, 2024 को, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने निरीक्षण के निष्कर्षों के अनुसार RSL को “कारण बताओ नोटिस” भेजा। सेबी ने 47-पृष्ठ के फैसले में आरएसएल और उसके अधिकृत कर्मियों द्वारा किए गए कई उल्लंघनों का पता लगाया। इनमें टर्मिनल प्लेसमेंट में असमानताएं, ग्राहक ऑर्डर प्लानिंग को दस्तावेज करने के लिए अपर्याप्त सिस्टम और अन्य ब्रोकर्स के साथ साझा किए गए कार्यालयों में अलगाव की कमी शामिल है।

इसके अतिरिक्त, जांच में पाया गया कि RSL ने अपने अधिकृत व्यक्तियों, नैतिक शाह और जितेंद्र कंबाद से जुड़े ऑफ़लाइन ग्राहकों के लिए आवश्यक ऑर्डर प्लानिंग दस्तावेज़ों को रखने में लापरवाही बरती थी। पारदर्शिता बनाए रखने और अनधिकृत व्यापार को रोकने के लिए, SEBI ने अनिवार्य किया है कि ब्रोकर ग्राहक ऑर्डर (Broker Client Order) के सत्यापन योग्य रिकॉर्ड रखें।

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