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इन हानिकारक उत्पादों पर लग सकती है 35% की नई GST दर

GST: जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्रिसमूह (GOM) ने सोमवार को तंबाकू, सिगरेट और कोल्ड ड्रिंक्स (Tobacco, cigarettes and cold drinks) समेत खतरनाक वस्तुओं पर मौजूदा कर दर को 28 फीसदी से बढ़ाकर 35 फीसदी करने का सुझाव दिया। 21 दिसंबर को होने वाली अपनी बैठक में जीएसटी परिषद इस पर फैसला लेगी। परिषद की अगुआई केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी, जिसमें राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे।

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मंत्रिसमूह ने कथित तौर पर कई उत्पादों के टैरिफ में संशोधन पर अध्ययन पूरा कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक, 148 विभिन्न वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में बदलाव की सिफारिशें की गई हैं। एक अधिकारी के मुताबिक, बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में गठित मंत्रिसमूह (GOM) ने कपड़ों पर कर की दरों को सरल बनाने का भी फैसला किया है।

इनकी कीमतें बढ़ सकती हैं।

अधिकारी ने बताया कि जीओएम ने 35 फीसदी की नई दर की सिफारिश की है और कहा है कि 5, 12, 18 और 28 फीसदी के चार स्तरीय कर स्लैब लागू रहेंगे। इस विशेष टैरिफ को तंबाकू और उससे जुड़ी वस्तुओं के साथ-साथ महंगे पेय पदार्थों पर लागू करने पर सहमति बनी है।

पहले से तैयार कपड़ों पर GST

इसके अलावा, जीओएम ने 1,500 रुपये तक के रेडीमेड कपड़ों पर पांच प्रतिशत GST लगाने पर चर्चा की है। इसके विपरीत, 1,500 रुपये से 10,000 रुपये के बीच की लागत वाले कपड़ों पर 18% कर लगेगा, जबकि 10,000 रुपये से अधिक की लागत वाले कपड़ों पर 28% कर लगेगा।

छह महीने की जरूरत है।

जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर की निगरानी के लिए गठित जीओएम ने जीएसटी परिषद को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए अतिरिक्त छह महीने का समय मांगा है। 31 दिसंबर तक, पैनल को जीएसटी परिषद को अपने निष्कर्ष प्रदान करने थे। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस जीओएम के गठन का नेतृत्व किया। असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल इसके सदस्यों में से हैं।

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