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ITR Filing 2025: ITR दाखिल करने से पहले यहां जानें कंप्लीट गाइडलाइन…

ITR Filing 2025: एक बार फिर टैक्स का मौसम आ गया है। पहली बार आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने वालों के लिए यह प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल लग सकती है, लेकिन सही योजना बनाकर इसे आसानी से पूरा किया जा सकता है। यह एक विस्तृत चेकलिस्ट है।

Itr filing 2025
Itr filing 2025

दाखिल करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

  • फॉर्म 16: यदि आपने नौकरी बदली है, तो अपने पिछले और वर्तमान नियोक्ता, दोनों से टीडीएस प्रमाणपत्र।
  • पहचान प्रमाण: आधार और पैन कार्ड (दोनों जुड़े होने चाहिए)।
  • Bank Deposits, PPF, Home Loan Interest Certificates and Insurance Premium Receipts निवेश के प्रमाण के उदाहरण हैं।
  • TRACES वेबसाइट से फॉर्म 26AS डाउनलोड करें। सभी टीडीएस कटौतियों का सारांश दिया गया है।
  • आयकर वेबसाइट वार्षिक सूचना विवरण (AIS) प्रदान करती है, जिसमें लाभांश, ब्याज आय, शेयर लेनदेन और अन्य विषयों की जानकारी शामिल होती है।

ITR जमा करते समय ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें

  • सभी भारतीय नागरिकों को अपनी सभी आय, जिसमें पूंजीगत लाभ, कंपनी का राजस्व और वेतन शामिल हैं, दर्ज करना आवश्यक है।
  • समय सीमा: वित्तीय वर्ष 2024-2025 (वित्त वर्ष 25-26) के लिए, बिना किसी जुर्माने के 15 सितंबर, 2025 तक फाइल करें। 31 दिसंबर, 2025 तक देरी से जमा करने पर ₹1,000 से ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • फाइल कैसे जमा करें: आयकर ई-फाइलिंग (Income Tax E-Filing) साइट खोलें और अपना पासवर्ड और यूजर आईडी (पैन) दर्ज करें। एक नया यूजर अकाउंट बनाएँ।
  • अपनी आय और कटौतियों के आधार पर, नई और पुरानी कर व्यवस्थाओं में से चुनें। किसी कर सलाहकार से सलाह लें या ऑनलाइन कर कैलकुलेटर का उपयोग करें।

गलतियाँ सुधारें

  • पहला रिटर्न जमा करने के बाद, संशोधित रिटर्न दाखिल करके त्रुटियों को ठीक किया जा सकता है।
  • इन सामान्य फाइलिंग त्रुटियों से बचें।
  • पैन-आधार कनेक्टिविटी (PAN-Aadhaar Connectivity) का अभाव।
  • प्रतिपूर्ति प्राप्त करने वाले बैंक खाते की जाँच किए बिना।
  • गलत ITR फॉर्म का चयन।
  • ई-सत्यापन पूरा न करना और आवंटित अवधि के भीतर ITR दाखिल न करना।
  • आयकर विभाग की अधिसूचना का जवाब न देना।

सबसे महत्वपूर्ण बात

नेट बैंकिंग, आधार ओटीपी या ईवीसी का उपयोग करके रिटर्न जमा करने के 30 दिनों के भीतर E-Verify अवश्य पूरा करें। यदि सत्यापन की आवश्यकता होगी तो रिटर्न ‘अमान्य’ माना जाएगा और प्रतिपूर्ति स्थगित कर दी जाएगी।

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