ITR Refund: ITR फाइल करने के बाद अगर आप भी कर रहे हैं रिफंड का इंतजार, तो जरूर पढ़ें ये खबर
ITR Refund: क्या आपने पहले ही अपना ITR दाखिल कर दिया है? आप टैक्स रिफंड की उम्मीद कर रहे होंगे। रिफंड प्रक्रिया शुरू होने से पहले आपको अपना रिटर्न ई-सत्यापित (Returns E-Verify) करना होगा, और इस प्रक्रिया में आपके खाते में आने में 4-5 सप्ताह लग सकते हैं। केवल वे लोग ही रिफंड के लिए पात्र हैं, जिन्होंने आवश्यकता से अधिक कर काटा है। इसमें स्रोत पर कर कटौती (TDS), स्रोत पर एकत्रित कर के साथ-साथ आपके द्वारा भुगतान किया गया अग्रिम कर और स्व-मूल्यांकन कर शामिल हैं। CA संतोष मिश्रा ने ये विवरण साझा किए।
CA अजय बागड़िया ने मीडिया को आयकर रिफंड में देरी के कारणों के बारे में बताया। उन्होंने गलत खाता विवरण, असत्यापित बैंक खाता, गलत ITR जानकारी, आयकर विभाग द्वारा ITR जांच या पुराना कर बकाया सहित कई कारणों का उल्लेख किया।
Restricted Refund से हैं परेशान
बागड़िया बताते हैं कि यह त्रुटि तब हो सकती है जब आपके पैन और बैंक खाते का नाम मेल नहीं खाता है। आप अपना पैन नाम अपडेट करके या अपने बैंक खाते के नाम के विवरण को समायोजित करके इस समस्या को ठीक कर सकते हैं।
तो CA अभिनंदन पांडे पहले अपना ईमेल चेक करने का सुझाव देते हैं। आयकर विभाग (Income Tax Department) ने आपको रिफ़ंड नोटिस भेजा होगा। अगर आपके ITR स्टेटस में रिफ़ंड क्लेम रिजेक्ट हुआ है, तो आप फिर से जारी करने के लिए कह सकते हैं। अगर कोई दावा लंबित है, तो तुरंत समाधान के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल/असेसमेंट ऑफिसर से संपर्क करें।
फिर भी रिफ़ंड नहीं मिले तो करें ये काम
1. आयकर विभाग से उनकी हेल्पलाइन 1800-103-4455 पर संपर्क करें या [email protected] पर ईमेल करें। वे आपके रिफ़ंड स्टेटस की जाँच करने में मदद कर सकते हैं।
2. अपने स्थानीय आयकर कार्यालय में जाएँ। सभी ज़रूरी दस्तावेज़ साथ लाना न भूलें।